Wednesday 26 July 2023

हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा*गोण्डा। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में दो

*हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा*



गोण्डा। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में दो आरोपी को आजीवन कारावास और 50000-50000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। और कहा कि अर्थदंड न अदा करने पर प्रत्येक अभियुक्त गण को छह -छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। तथा भारतीय दंड संहिता 504 के तहत 1-1 वर्ष का साधारण कारावास तथा 1000-1000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड न जमा करने पर 10-10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने की भी सजा सुनाई ।
घटना गोंडा जिले के थाना मोतीगंज से संबंधित है जहां 
गोंडा जिले के रामशरन चौहान पुत्र राम मिलन चौहान निवासी ग्राम भोरहा मुड़ाहीघाट थाना मोतीगंज जनपद गोंडा द्वारा थाना मोतीगंज में वर्ष 2018 में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं और मेरा लड़का अरविंद चौहान 8 नवंबर 2018 को ठेले से धान की ढुलाई कर रहे थे कि विपक्षी उदयभान शुक्ला और हरिभान शुक्ला पुत्रगण अमेरिका शुक्ला निवासीगण भोरहा मुड़ाहीघाट थाना मोतीगंज रास्ते में आकर मेरे बेटे को भद्दी भद्दी गालियां देने लगे और धान की धुलाई करने से रोकने लगे गाली का विरोध करने पर मेरे पुत्र को गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस बल द्वारा अपराधी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया। जोरदार बहस और दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के साथ-साथ 50, 000-50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। हत्या में शामिल दोषियों को सजा दिलाने में अभियोजन पक्ष की ओर से  श्री अभिनव चतुर्वेदी शासकीय अधिवक्ता व वादी/पीड़ित अधिवक्ता प्रमोद कुमार चौहान की भूमिका सराहनीय रही

No comments:

Post a Comment