पुलिस द्वारा इंसाफ ना मिलने पर व्यक्ति ने लिया कोर्ट का सहारा
थाना मंडावर के क्षेत्र दयालवाला के कोहरपुर गांव का मामला है, दिनांक 25/07/2022 को शेर अली पुत्र अख़लाक़ निवासी दयालवाला, बालमुकुंद के घर सादुल्लापुर आया हुआ था, समय करीब सुबह के 10 बजे की घटना है, उसके घर पर जुलफुकार पुत्र नामालूम निवासी ग्राम भागूवाला थाना मंडावली फरजाना पत्नि यूनुस, गुलफाम पुत्र यूनुस,जीनत पुत्री यूनुस,लेकिन उपरोक्त लोग हाल में निवासी ग्राम गोपालपुर थाना मंडावर के निवासी है,यह सभी लोग बालमुकुंद के घर में घुस आये और आते ही उसको गंदी-गन्दी गलियां देने लगे जब इन्हे गलियां देने से मना किया तो उपरोक्त लोगो ने उसको लात घुसो से मारना पीटना शुरू कर दिया, उपरोक्त लोगो ने मुझे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुआ कहा की तू हमारे दामाद को अपने घर में बहुत छीपाता है आज तो तेरा किस्सा ही खत्म कर देंगे, इस पर शेर अली दौड़ कर आया और आस पास के व्यक्ति संतराम पुत्र मंगलू, व मौफ़ी पुत्र पूरन निवासी
दयालवाला भी मौके पर पहुंचे उपरोक्त लोगो ने शेर अली को डंडा मारने के जान से मारने की धमकी देकर भाग
गए, उपरोक्त समस्त घटना को जानकारी थाना मंडावर में लिखित रूप में दी गई जिसमे थाने द्वारा कार्यवाही का आश्वाशन देकर घर भेज दिया गया लेकिन कोई भी कार्यवाही मंडावर थाने द्वारा नहीं की गई, इस लिए 30/07/2002 को बालमुकुंद द्वारा एस पी बिजनौर को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया की मेरे द्वारा उपरोक्त लोगो के खिलाफ धारा 156(3)सी आर पी सी न्यायलय के समक्ष कार्यवाही हेतु मुकदमा दर्ज करा रहा हूं,
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