*गुंडा एक्ट के तहत 9 हुये जिलाबदर*
*साथ ही इन पर कड़ी नजर रखने के दिए निर्देश*
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*मऊ* जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार द्वारा धारा 3(1) उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 9 लोगों को 06 माह के लिए जिलाबदर करने का आदेश जारी किया गया। जिसमें बालकृष्ण मिश्र पुत्र रमाशंकर मिश्र, निवासी बहरबार थाना हलधरपुर, राशिद अहमद पुत्र मैनुद्दीन निवासी डुमरी थाना रामपुर, इम्तियाज अहमद पुत्र शमशुल हक निवासी भदषामानोपुर थाना कोपागंज, नियाज अहमद पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी भदशामानों पुर थाना कोपागंज,इश्तियाक अहमद पुत्र शमशुल हक निवासी भदसामानो पुर थाना कोपागंज, असलम पुत्र एनुल हक निवासी भदसा मानो पुर थाना कोपागंज, विशाल चौहान पुत्र राम अवध निवासी दुबारी मोर्चापार थाना मधुबन, मोहम्मद तालिब उर्फ तालिब अंसारी पुत्र मोहम्मद मतलूब अंसारी निवासी मुंशीपुरा वार्ड नंबर 33 थाना कोतवाली नगर एवं राजन उर्फ राजू पुत्र महेंद्र निवासी प्रधान पुर थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ शामिल है।
इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में कई अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला बदर के दौरान इन पर कड़ी नजर रखने एवं जनपद की सीमा के अंदर प्रवेश न करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिए।
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