Friday, 4 August 2023

डीपीआरओ ने सचिव को किया निलंबित*

 *डीपीआरओ ने सचिव को किया निलंबित*

*लखीमपुर खीरी। दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता, पीएम/सीएम आवास योजना के तहत जीओ टैग न करने, मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक की गम्भीरता को महत्व न देने, उच्चाधिकारियों को भ्रामक लोकेशन बताकर भ्रमित करने, ग्रापं कलुआपुर में लाभार्थी जहूर के स्वीकृत आवास की धनराशि रू. 1.20 लाख प्रधान पुत्र के खाते में भेजने, निर्गत नोटिस पर उत्तर न प्रस्तुत करने, शासकीय धनराशि का दुरूपयोग, शासकीय निर्देशों, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन के आरोप में डीपीआरओ सौम्यशील सिंह ने डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के अनुमोदन के क्रम मे तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया*
*डीपीआरओ ने जारी निलंबन आदेश में उल्लेख किया है कि निलम्बन अवधि में ग्राम पंचायत अधिकारी अभिषेक कुमार को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते पर महगाई भत्ता यदि ऐसे अर्द्ध अवकाश वेतन पर देय है, जो अनुमन्य होगा, जिन्हें निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महगाई भत्ता अथवा महगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नही था, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है*
*बताते चले कि बीडीओ धौरहरा ने ग्राम पंचायत अधिकारी अभिषेक कुमार पर उक्तानुसार आरोपों में निलम्बित करने की संस्तुति की। तत्क्रम में डीपीआरओ ने सचिव अभिषेक कुमार को कारण बताओं नोटिस निर्गत करते हुए साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, किन्तु अभी तक अभिषेक ने कोई उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया। डीपीआरओ ने पाया कि उक्तानुसार सचिव अभिषेक कुमार को प्रथम दृष्टया दोषी है*
: *लाभार्थियों के सत्यापन में मिले तीन अपात्र, डीएम ने प्रधान को भेजा नोटिस*
*लखीमपुर खीरी 01 अगस्त। ब्लॉक लखीमपुर की ग्राम पंचायत मीरपुर में "स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण*) *फेज-2 के तहत चयनित लाभार्थियों का स्थलीय सत्यापन हुआ, जिसमें 03 व्यक्ति यथा सरिता पत्नी हिमांशु यादव, सीमा देवी पत्नी सर्वेश कुमार वर्मा तथा वीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र भगौती प्रसाद वर्मा अपात्र मिले*
*डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने ग्राम पंचायत मीरपुर के ग्राम प्रधान विकास वर्मा को नोटिस जारी करके अपेक्षा की कि वह एक सप्ताह में साक्ष्यों सहित स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरूद्ध उप्र पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95 (1) (छ) के अन्तर्गत पद का दुरूपयोग करने के आरोप में आपके विरूद्ध कार्यवाही की जाये। इसी मामले में डीएम ने सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) अनिल मिश्रा एवं ग्राम सचिव पंकज श्रीवास्तव के विरुद्ध प्रथक से कार्यवाही के लिए जिला विकास अधिकारी एवं डीपीआरओ को निर्देशित किया।बताते चलें कि पंचायतीराज अनुभाग-3 से निर्गत शासनादेश के प्रस्तर-4 में अपात्र व्यक्तियों का चयन करने की दशा में ग्राम प्रधान विकास वर्मा का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये है*

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