Friday 4 August 2023

चिन्हित अपराध में नाबालिग पीडिता के साथ गुरूतर लैंगिग प्रवेशन के आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवन तक के लिए(02 बार आजीवन) कारावास की सजा ।*

*मैहर अपडेट*

*चिन्हित अपराध में नाबालिग पीडिता के साथ गुरूतर लैंगिग प्रवेशन के  आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवन तक के लिए(02 बार आजीवन)  कारावास की सजा ।*

*मध्यप्रदेश राज्य की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर गणेश पाण्डेय के द्वारा उक्त अपराध में अभियोजन का संचालन किया गया ।* 

मैहर के प्रथम अपर सत्र/ विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री प्रशांत शुक्ला ने आरोपी रमजान खान ,उम्र लगभग 42 वर्ष पिता चुन्नू खान निवासी अमदरा थाना अमदरा जिला – सतना (म.प्र.) को भारतीय दण्ड संहिता के अपराध धारा 376(2)(n),376(3), 506 भाग -2 भादवि एवं 5(l)/6 एवं 4(2)  पाक्सो अधि.के अपराध में दोषी ठहराते हुये दो बार के आजीवन कारावास , एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास एवं 21000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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