Saturday, 29 January 2022

*थाना खुटहन के जघन्य अपराध/पाक्सो एक्ट के विरुद्ध मानिटरिंग सेल जनपद जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपी को धारा 376(2)भा0द0वि0 में जेल में बिताई गयी अवधि (07 वर्ष 10 माह 16 दिन) व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*#AumTv786jounpur,

*थाना  खुटहन के जघन्य अपराध/पाक्सो एक्ट के विरुद्ध मानिटरिंग सेल जनपद जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपी को  धारा  376(2)भा0द0वि0 में जेल में बिताई गयी अवधि (07 वर्ष 10 माह 16 दिन) व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

दिनांक 12.03.2014 समय 3.00 बजे शाम को अभियुक्त द्वारा पीड़िता से जबरदस्ती बालात्कार का जघन्य अपराध कारित किया गया। इस सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर थाना खुटहन में मु0अ0सं0 143/2014 धारा 376 भा0द0वि0 व 6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ एवं विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी एवं आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद जौनपुर द्वारा जघन्य अपराधियों के विरुद्ध मुकदमों के निस्तारण  में रुचि दिखाते हुए मानीटरिंग सेल के माध्यम से उपर्युक्त मुकदमे को चिन्हित कराकर प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी  हेतु निर्देशित किया गया। मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी एवं सम्यक कार्यवाही करते हुए गवाहों का परीक्षण तत्परता से पूर्ण कराने के परिणामस्वरुप दिनांक 29.01.2022 को मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट(अनन्य) जौनपुर द्वारा अभियुक्त सेनापति निषाद पुत्र तेरस निषाद नि0 गुलरा बजरडीहा थाना खुटहन जनपद जौनपुर को धारा 376(2) भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में अभियुक्त द्वारा जेल मे बिताई गयी अवधि (07 वर्ष 10 माह 16 दिन) तथा  दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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