Wednesday, 11 January 2023

राज्य सूचना आयोग ने तहसीलदार मछलीशहर पर शिकायतकर्ता को समय पर सूचना न देने पर 25000 रुपए का अर्थदंड लगाया*

*राज्य सूचना आयोग ने तहसीलदार मछलीशहर पर शिकायतकर्ता को समय पर सूचना न देने पर 25000 रुपए का अर्थदंड लगाया*
*मीरगंज जौनपुर* मछलीशहर क्षेत्र के ग्राम बिलरा (भिडूना), थाना मीरगंज, तहसील–मछली शहर, जौनपुर के निवासी अजय कुमार यादव ने तहसीलदार मछलीशहर को एक आरटीआई प्रार्थना पत्र लिखकर जमीन से संबंधित कुछ बिन्दुओं पर सूचना की मांग किया था।
विदित हो कि सूचना उपलब्ध कराने के लिए २ वर्षो से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सूचना नही मिली, जिसकी शिकायत आयोग के समक्ष किया गया, जिसपर सूचना आयुक्त *श्री अजय उप्रेती जी* ने तहसीलदार श्री सुदर्शन राम को आदेशित किया की शिकायतकर्ता को सूचना न उपलब्ध कराए जाने के संबंध में स्वय उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। फिर भी तहसीलदार द्वारा विलंब का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया, जिससे ये स्पष्ट हुआ की तहसीलदार RTI–2005 कानून के प्रति गंभीर नहीं हैं। जिसपर सूचना आयुक्त द्वारा *सूचना उपलब्ध न  कराए जाने, आयोग के समक्ष स्वय उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने* के दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध RTI 2005 की धारा 20(1) के तहत 250 रु प्रति दिन के हिसाब से  25000 रु का अर्थदंड अधोरोपित करते हुए वसूली का आदेश पारित किया।

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