Wednesday, 8 October 2025

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा चलाए गए अभियान जो मुख्य रूप से से मुख्यमंत्री बाल विकास योजना नशा उन्मूलन राष्ट्रीय राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाक्सो अधिनियम

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा चलाए गए अभियान जो मुख्य रूप से से मुख्यमंत्री बाल विकास योजना नशा उन्मूलन राष्ट्रीय राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाक्सो अधिनियम मध्यस्थता अभियान पर  और नारी जागरूकता पाश एक्ट लीगल डिफेंस सिस्टम और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं संरक्षण पर केंद्रित था पर एक विधिक साक्षरता जागरूकता सेमिनार जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा की अध्यक्षता और सचिव पूर्णकालिक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार सिंह की देखरेख में जौनपुर में आयोजित किया गया कार्यक्रम का शुभारम्भ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव प्रशांत कुमार सिंह की अनुमति से स्वागत गान द्वारा प्रारंभ किया गया,


इस सेमिनार में प्रशांत कुमार सिंह सचिव पूर्ण कालिक डॉ दिलीप कुमार सिंह डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल देवेंद्र कुमार सिंह पैनल लॉयर एवं काउंसलर  तहसीलदार मड़ियाहूं प्राचार्य उप प्राचार्य  मुदित सक्सेना उप प्राचार्य शकुंतला भारती शिक्षक अरविंद जायसवाल प्राधिकरण के सुनील कुमार मौर्य और परिसर में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और महिलाएं  कार्यक्रम सम्मिलित हुए ।

कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव पूर्णकालिक प्रशांत कुमार सिंह ने मध्यस्थता और राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला और अधिक से अधिक वादों का निस्तारण मध्यस्थता के द्वारा और राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा निस्तारित करने पर बल दिया पाश और पाक्सो एक्ट  और नशा उन्मूलन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुएउन्होंने बताया कि प्राधिकरण में पीड़ित महिलाओं लड़कियों और अन्य वर्गों के लिए निशुल्क सेवाएं उपलब्ध है कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और लैंगिक अपराध और उसके लिए आए गए कमेटी और रोकथाम के बारे में विस्तार से बताया इसके अलावा उन्होंने प्राधिकरण के कार्य और उद्देश्यों पर भी विस्तार पूर्वक बताते हुए सुलह के द्वारा सभी सुलह योग्य मुकदमों के निस्तारण के लिए आवाहन किया इसके अलावा उन्होंने विधिक सहायता जागरूकता लीगल एड डिफेंस सिस्टम के बारे में बताते हुए प्लास्टिक कचरा और बाल विवाह जैसे प्रथाओं पर रोक के लिए सतत प्रयास का आवाहन किया ।

इस सेमिनार का संचालन करते हुए डिप्टी चीफ डिफेंस  काउंसिल डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को वैकल्पिक न्याय प्रणाली के रूप में 1980 के दशक में बनाया गया जिसके मुख्य दिशा निर्देशक जस्टिस पी एन भगवती और जस्टिस वी कृष्णा अय्यर थे उन्होंने बताया कि किस तरह से संपूर्ण भारत के हर जनपद में स्थापित प्राधिकरण में मध्यस्थ पैनल लॉयर काउंसलर डिफेंस लीगल सिस्टम पैरालीगल वॉलिंटियर फ्रंट ऑफिस वैवाहिक प्री लिटिगेशन वाद  और अन्य से किस प्रकार निशुल्क सहायता और जागरूकता प्राप्त की जा सकती है । राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थ धारा किए गए वाद अंतिम होते हैं और इसमें सारी फीस वापस हो जाती है देश और समाज तथा परिवार का उत्थान नारी के संतुलित विकास और बच्चों में संस्कार डालने से ही संभव है इस पर भी उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला ‌ उन्होंने बालकों को अनुशासन और देश प्रेम के ‌ बारे में विस्तार से बताया

काउंसलर देवेंद्र कुमार यादव ने विस्तार से फ्रंट पैनल सिस्टम परिवार न्यायालय में काउंसलिंग सिस्टम और सुलह  के द्वारा मुकदमों के निस्तारण और ‌सुलह समझौता के बारे में बताते हुए कहा कि किस तरह पीड़ित और प्रताड़ित लोग प्राधिकरण में आकर निशुल्क सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं पारिवारिक प्रताड़ना और तेजाब इत्यादि से पीडित किस प्रकार सहायता प्राप्त कर सकते हैं इन सभी बारे में विस्तार से बताया ।

तहसीलदार द्वारा प्रशासन के द्वारा दी जाने वाली सहायता घरेलू हिंसा और विधिक सेवा तथा लैंगिक उत्पीड़न के बारे में भी विस्तार से बताया और सबको इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवाहन किया और विभिन्न अधिनियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दिया जो महिलाओं से संबंधित थे ‌ तो उसको जल्दी से अन्य वक्ताओं के द्वारा ‌ इंफिनिक्स सहायता साक्षरता जागरूकता के बारे में और 1098 और 181 15100 नंबरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई 

 अंत में प्राचार्य ने धन्यवाद व्यक्त किया ‌ संचालन संग्राम सिंह शिक्षक द्वारा किया गया।





राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा चलाए गए अभियान जो मुख्य रूप से से मुख्यमंत्री बाल विकास योजना नशा उन्मूलन राष्ट्रीय राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाक्सो अधिनियममध्यस्थता अभियान पर  और नारी जागरूकता पाश एक्ट लीगल डिफेंस सिस्टम और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं संरक्षण पर केंद्रित था पर एक विधिक साक्षरता जागरूकता सेमिनार जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा की अध्यक्षता और सचिव पूर्णकालिक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार सिंह की देखरेख में जौनपुर में आयोजित किया गया कार्यक्रम का शुभारम्भ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव प्रशांत कुमार सिंह की अनुमति से स्वागत गान द्वारा प्रारंभ किया गया

इस सेमिनार में प्रशांत कुमार सिंह सचिव पूर्ण कालिक डॉ दिलीप कुमार सिंह डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल देवेंद्र कुमार सिंह पैनल लॉयर एवं काउंसलर  तहसीलदार मड़ियाहूं प्राचार्य उप प्राचार्य  मुदित सक्सेना उप प्राचार्य शकुंतला भारती शिक्षक अरविंद जायसवाल प्राधिकरण के सुनील कुमार मौर्य और परिसर में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और महिलाएं  कार्यक्रम सम्मिलित हुए ।

कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव पूर्णकालिक प्रशांत कुमार सिंह ने मध्यस्थता और राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला और अधिक से अधिक वादों का निस्तारण मध्यस्थता के द्वारा और राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा निस्तारित करने पर बल दिया पाश और पाक्सो एक्ट  और नशा उन्मूलन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुएउन्होंने बताया कि प्राधिकरण में पीड़ित महिलाओं लड़कियों और अन्य वर्गों के लिए निशुल्क सेवाएं उपलब्ध है कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और लैंगिक अपराध और उसके लिए आए गए कमेटी और रोकथाम के बारे में विस्तार से बताया इसके अलावा उन्होंने प्राधिकरण के कार्य और उद्देश्यों पर भी विस्तार पूर्वक बताते हुए सुलह के द्वारा सभी सुलह योग्य मुकदमों के निस्तारण के लिए आवाहन किया इसके अलावा उन्होंने विधिक सहायता जागरूकता लीगल एड डिफेंस सिस्टम के बारे में बताते हुए प्लास्टिक कचरा और बाल विवाह जैसे प्रथाओं पर रोक के लिए सतत प्रयास का आवाहन किया ।

इस सेमिनार का संचालन करते हुए डिप्टी चीफ डिफेंस  काउंसिल डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को वैकल्पिक न्याय प्रणाली के रूप में 1980 के दशक में बनाया गया जिसके मुख्य दिशा निर्देशक जस्टिस पी एन भगवती और जस्टिस वी कृष्णा अय्यर थे उन्होंने बताया कि किस तरह से संपूर्ण भारत के हर जनपद में स्थापित प्राधिकरण में मध्यस्थ पैनल लॉयर काउंसलर डिफेंस लीगल सिस्टम पैरालीगल वॉलिंटियर फ्रंट ऑफिस वैवाहिक प्री लिटिगेशन वाद  और अन्य से किस प्रकार निशुल्क सहायता और जागरूकता प्राप्त की जा सकती है । राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थ धारा किए गए वाद अंतिम होते हैं और इसमें सारी फीस वापस हो जाती है देश और समाज तथा परिवार का उत्थान नारी के संतुलित विकास और बच्चों में संस्कार डालने से ही संभव है इस पर भी उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला ‌ उन्होंने बालकों को अनुशासन और देश प्रेम के ‌ बारे में विस्तार से बताया

काउंसलर देवेंद्र कुमार यादव ने विस्तार से फ्रंट पैनल सिस्टम परिवार न्यायालय में काउंसलिंग सिस्टम और सुलह  के द्वारा मुकदमों के निस्तारण और ‌सुलह समझौता के बारे में बताते हुए कहा कि किस तरह पीड़ित और प्रताड़ित लोग प्राधिकरण में आकर निशुल्क सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं पारिवारिक प्रताड़ना और तेजाब इत्यादि से पीडित किस प्रकार सहायता प्राप्त कर सकते हैं इन सभी बारे में विस्तार से बताया ।

तहसीलदार द्वारा प्रशासन के द्वारा दी जाने वाली सहायता घरेलू हिंसा और विधिक सेवा तथा लैंगिक उत्पीड़न के बारे में भी विस्तार से बताया और सबको इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवाहन किया और विभिन्न अधिनियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दिया जो महिलाओं से संबंधित थे ‌ तो उसको जल्दी से अन्य वक्ताओं के द्वारा ‌ इंफिनिक्स सहायता साक्षरता जागरूकता के बारे में और 1098 और 181 15100 नंबरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई 

 अंत में प्राचार्य ने धन्यवाद व्यक्त किया ‌ संचालन संग्राम सिंह शिक्षक द्वारा किया गया।

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