अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा ब्रह्मलेखनी दैनिक समाचार पत्र के सम्पादक वीरेन्द्र मिश्र को पूर्व राज्य मंत्री तथा वरिष्ठ भाजपा नेता मोहसिन रजा ने दी थी उनकी हत्या तथा बेटे का अपहरण करने की धमकी
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लखनऊ, भाजपा के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा ने ब्रह्मलेखनी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारों से चिढ़कर ब्रह्मलेखनी कार्यालय में आकर सम्पादक वीरेन्द्र मिश्र को जान से मारने तथा उनके 17 वर्षीय बेटे का अपहरण करने की धमकी दी थी। मोहसिन रजा के विरुद्ध थाना बाजार खाला में भा.दंड.संहिता की धारा 506 के अन्तर्गत कायम मुकदमे में कल 9 अक्टूबर को एमपी एमएलए कोर्ट में सम्पादक वीरेन्द्र मिश्र अपना बयान देंगे। घटना 17 मई 1996 की है उस समय चौक कोतवाली के संरक्षण में कालगर्ल सप्लायर डिबिया का गिरोह काफी सक्रिय था।18 अप्रैल व 13 मई 1996 को तत्कालीन अपराध संवाददाता राजेश शुक्ला द्वारा लिखे गये दो समाचार "थानाप्रभारी की सर चढ़कर बोलती रंगीन मिजाजी" एवं " चौक कोतवाली यहां नाज का आधार निष्ठा व ईमानदारी नहीं "शीर्षक से ब्रह्मलेखनी में प्रकाशित हुए थे। इन समाचारों में चौक कोतवाली पुलिस की बिबिया गिरोह से संलिप्तता तथा बिबिया एवं उसके गिरोह के सदस्यों का खुलासा किया गया था।इन समाचारों से चौक कोतवाली की पुलिस तथा बिबिया गिरोह के लोग काफी चिढ़ें थे। 17 मई 1996 को अपराह्न लगभग 3 बजे मोहिनी रजा अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल नं UP-32/ G- 5090 से रामनगर ऐशबाग स्थिति ब्रह्मलेखनी कार्यालय उपरोक्त दोनों दिनों के समाचार पत्र लेने आये।अपनी मोटरसाइकिल प्रेस कार्यालय से लगभग 50 कदम दूर खड़ी की थी । इन लोगों ने प्रेस के आगन्तुक रजिस्टर पर अपना नाम डी पी सिंह लिखा।उस समय ब्रह्मलेखनी कार्यालय में काफी स्टाफ था, अखबार लेकर यह कहते हुए कि सम्पादक के लड़के को स्कूल से उठवा लेंगें सम्पादक को गोली मार देंगे इनकी सम्पादकी घुस जायेगी। इनके साथ आए साथी ने कहा मोहसिन चलो । इस घटना के दो घंटे बाद लगभग सायं पांच बजे मोहिनी रजा ने सम्पादक वीरेन्द्र मिश्र को फोन पर धमकाते हुए कहा मैं मोहसिन रजा बोल रहा हूं पुलिस के खिलाफ बहुत लिखते हो तुम्हें गोली मारकर तुम्हारे बेटे को स्कूल से उठवा लेंगें तुम्हारी सम्पादकी धरी रह जायेगी। घटना की लिखित सूचना पर बाजार खाला पुलिस ने धारा 506 IPC के अन्तर्गत मुकदमा कायम कर चार्जशीट न्यायालय दाखिल की जिसकी सुनवाई अब शुरू हुई है, इसी सम्बन्ध में 9 अक्टूबर सोमवार को सम्पादक वीरेन्द्र मिश्र का एमपी एमएलए कोर्ट बहुखंडी एसीजेएम तृतीय के न्यायालय में बयान होगा।
वीरेन्द्र मिश्र राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन
मो.8299456148,9415158971
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