Wednesday 14 June 2023

पति की हत्या में पत्नी को उम्रकैद* सहारनपुर, पति की हत्या केा मामले में पत्नी को दोषी करार दिया है। अदालत ने पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। हालांकि, इस मामले में एक अभियुक्त को बरी कर दिया है।

*पति की हत्या में पत्नी को उम्रकैद*
 
सहारनपुर, पति की हत्या केा मामले में पत्नी को दोषी करार दिया है। अदालत ने पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। हालांकि, इस मामले में एक अभियुक्त को बरी कर दिया है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, जून 2012 में विनीत सैनी ने थाना बिहारीगढ़ में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। विनीत सैनी का आरोप था कि अज्ञात लोगों ने उसके भाई विवेक सैनी की गला दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। पुलिस ने शक के आधार पर विवेक की पत्नी सोनिया और एक अन्य युवक नवीन पुत्र कुलदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। सोनिया ने हत्या की बात कबूल करते हुए बताया था कि उसने विवेक की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद वह मकान का ताला लगाकर जागरण में बैठ गई थी।

ताले की चाबियों को भी एक झाड़ी में फेंक दिया था। पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर चाबी को भी बरामद कर लिया था। इसके बाद अभियुक्त सोनिया और नवीन को जेल भेज दिया था। साथ ही तफ्तीश के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दखिल किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने बताया कि मामले की सुनवाई जिला जज बबिता रानी की अदालत में हुई।

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