Tuesday, 26 September 2023

जिलों में अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) का दायित्व संभालने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।* *सरकारी और निजी अस्पतालों में जन्म-मृत्यु की हर घटना का पंजीयन सुनिश्चित करना होगा।* *ऐसा न होने पर संबंधी अस्पताल के प्रभारी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होगी।*

*अस्पतालों में छुट्टी से पहले मिलेगा जन्म प्रमाणपत्र*

*लखनऊ, अस्पताल में होने वाले हर जन्म और मृत्यु को तत्काल नागरिक पंजीयन प्रणाली के तहत दर्ज किया जाएगा।* 

*अस्पताल से प्रसूता की छुट्टी होने से पहले हर हाल में नवजात का जन्म प्रमाणपत्र परिजनों को उपलब्ध कराना होगा। इससे न सिर्फ लोगों को सुविधा होगी, बल्कि नगर निगमों सहित अन्य निकायों पर जन्म-मृत्यु पंजीयन की भीड़ भी घटेगी।*
*स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।*

*प्रदेश के अस्पतालों में होने वाले जन्म-मृत्यु और उनके पंजीकरण के आंकड़ों में काफी अंतर है।*                 

*तमाम प्रकरण समय से दर्ज ही नहीं किए जा रहे। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इसे गंभीरता से लेते हुए जन्म-मृत्यु पंजीकरण से जुड़े विभागीय अधिकारियों के पेंच कसे हैं।*                        

*जिलों में अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) का दायित्व संभालने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।*                                         

*सरकारी और निजी अस्पतालों में जन्म-मृत्यु की हर घटना का पंजीयन सुनिश्चित करना होगा।*                                 

*ऐसा न होने पर संबंधी अस्पताल के प्रभारी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होगी।*

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