*झूठी अफवाह फैलाना चाहे वह चुनावी क्यों न हो*
यूसुफ इदरीसी
भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के तहत अफवाह फैलाने का अर्थ है झूठी खबर फैलाना| यदि अफवाह किसी वर्ग या समुदाय विशेष के लोगों को भड़काने या डराने के उद्देश्य से फैलाई जाती है ताकि वे लोग गुस्से में कोई अपराध करें या सेना या फिर आपसी विद्रोह फैलाने के उद्देश्य से अफवाह फैलाई जाती है, तो यह अफवाह फैलाने का अपराध है,
अफवाह फैलाने का दंड 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों को सकता है|
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