Wednesday, 3 August 2022

न्यायालय के आदेश अनुसार माल मुकदमाती को नष्ट किया गया "

"न्यायालय के आदेश अनुसार माल मुकदमाती  को नष्ट किया गया "

हम आपको बताते चलें कि माननीय न्यायालय ने 1 जुलाई 2022 को आदेश दिया था कि आबकारी अधिनियम के धारा 33 के माल मुकदमाती  को विधिवत भी विनष्ट किया जाए। निरस्तीकरण की है प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बिजनौर के कुशल निर्देशन में संपन्न होगी ,माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, नोडल अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी नगीना और और प्रभारी निरीक्षक थाना बढ़ापुर और माल निस्तारण टीम प्रभारी की मौजूदगी में आबकारी अधिनियम धारा 33 के माल मुकदमाती  को कुशलतापूर्वक बिनष्ट किया गया । यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य था जिससे समाज में बुराई को खत्म करने का एक संदेश जाता है

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