Tuesday, 18 October 2022

जनपद जौनपुर में 12 नवम्बर 22 को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत*

*जनपद जौनपुर में 12 नवम्बर 22 को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत* 
 _संवाददाता -- उपेन्द्र श्रीवास्तव_ 

जौनपुर -- जनपद में दिनांक 12 नवम्बर 22 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर द्वारा किया गया है। समस्त वादकारी अपने अपने वाद के निस्तारण के लिये राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर शीघ्र,सुलभ और सक्षम न्याय पा सकते हैं। 
राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किये जाने योग्य वाद / प्रकरण इस प्रकार हैं।

समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस से सम्बंधित धारा 138 एन.आई. एक्ट के वाद, बैंक रिकवरी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, बिजली एवं जल के बिल सम्बन्धी शमनीय दण्ड वाद,  वैवाहिक / पारिवारिक वाद ( विवाह विच्छेद के मामलों को छोड़कर ),भूमि अध्याप्ति वाद,सेवा निवृत्ति के परिलाभों से सम्बंधित मामले,राजस्व वाद,अन्य सिविल वाद,मोटर वाहन अधिनियम से सम्बंधित चालानों का निस्तारण।

यदि वादकारी किसी भी लंबित वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहते हैं तो सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर के कार्यालय से सम्पर्क कर अपने विवाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करा सकते हैं।

 _*लोक अदालत के लाभ*_ 

पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकता है। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। लंबित मामलों के लोक अदालत में निस्तारण पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था। लोक अदालत में निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं। कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है।

पूर्वांचल प्रभारी उपेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट

कैमरामैन अमरेंद्र श्रीवास्तव

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