डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल द्वारा अभियुक्त को दोष मुक्त कराया गया
मुकदमा नंबर सत्र परीक्षण संख्या 352 /11 स्टेट प्रति नीरज मिश्रा न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय जौनपुर थाना कोतवाली धारा 489 बी 489 सी मुकदमा अपराध संख्या 123 सन 11 के प्राचीन मुकदमे में डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल जनपद न्यायालय जौनपुर डॉ दिलीप कुमार सिंह के द्वारा अभियुक्त नीरज मिश्रा को दोष मुक्त कराया गया ।
मुकदमा उपर्युक्त में पुलिस द्वारा अभियुक्त नीरज मिश्रा को जाली नोटों के साथ पकड़ने का आरोप लगाया गया था जिसे सिद्ध करने में अभियोजन पक्ष पूरी तरह असफल रहा और मामले के तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए डिफेंस काउंसिल के विद्वतापूर्ण तर्क के द्वारा संतुष्ट होकर विद्वान न्यायाधीश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय शौरिक सिद्दीकी द्वारा उभय पक्ष की बात सुनने के उपरांत मेरिट पर अभियुक्त नीरज मिश्रा को मुक्त कर दिया तरफ अभियोजन पक्ष से अरुण कुमार पाठक द्वारा किया गया था।
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