प्रेस विज्ञप्ति
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि के द्वारा इरफान अंसारी पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी नैपुरा ताड़तला थाना जफराबाद जनपद जौनपुर को आज हत्या के आरोप से दोष मुक्त कर दिया गया।
इरफान अंसारी की पत्नी शाहीन बानो द्वारा अपने पति इरफान अंसारी के विरुद्ध या आरोप लगाया गया था कि उसके पति ने उसके पुत्र और पुत्री की कुएं में फेंक कर दिनांक 24 फरवरी 2022 को हत्या कर दी गई थी।
संपूर्ण मामले की गंभीरता से तथ्यों और गवाहों के बयान की परख करने के बाद विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आज दिनांक 16 जुलाई 2026 को अभियुक्त इरफान अंसारी को हत्या के आरोप से दोष मुक्त कर दिया गया इस मामले की पैरवी उप मुख्य विधिक परामर्शदाता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय जौनपुर डॉ दिलीप कुमार सिंह के द्वारा की गई
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